मोदी सरनेम को लेकर राहुल फिर मुसीबत में-अब इस कोर्ट में भी होना होगा पेश

सांसदी खो चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

Update: 2023-05-03 11:37 GMT

रांची। मोदी सरनेम मामले को लेकर पहले ही गुजरात के सूरत की जिला अदालत से सजायाफ्ता डिक्लेअर होने के बाद सांसदी खो चुके राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर रांची में एक मामला दर्ज है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे के सिलसिले में राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत से पेशी से छूट दिए जाने की मांग की थी, जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है और आदेश दिया है कि राहुल गांधी को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा।

गौरतलब है कि राहुल गांधी पहले ही मोदी सरनेम को लेकर गुजरात में दर्ज मामले में सूरत की जिला अदालत द्वारा सजायाफ्ता डिक्लेअर किए जा चुके हैं। सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। हालांकि उन्होंने इस 2 साल की सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन वहां से भी राहुल गांधी को फौरीतौर पर कोई राहत देने से अदालत ने इंकार कर दिया है।

Tags:    

Similar News