नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई - EC
नव निर्वाचित पंचायत सदस्य के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज न करे और मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उनको गिरफ्तार न किया जाये
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एटा में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक किसी भी नव निर्वाचित पंचायत सदस्य के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज न करे और मुकदमे दर्ज होने की दशा में भी सदस्य को गिरफ्तार न किया जाये।
अधिकृत सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने गिरफ्तारी की कार्यवाही करके किसी सदस्य को मताधिकार से वंचित किये जाने पर संबधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
एटा में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और जिला प्रशासन द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सपा के जिला पंचायत सदस्यों पर फर्जी मुकदमे लगाकर मताधिकार से वंचित करने की शिकायत की थी।
एटा के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव पर पिछले दिनों एक सप्ताह के अंदर 4 मुकदमे दर्ज हुए थे और इनके फार्म हाउस, आवास और मार्किट को बुलडोजर से तुड़वा दिया गया था।
वार्ता