नगर निकाय चुनाव- फैसले की घड़ी आज नहीं तो मार्च अप्रैल में इलेक्शन

यदि कोई ठोस निर्णय नहीं सुनाया गया तो इलेक्शन मार्च-अप्रैल में ही हो सकेंगे।

Update: 2022-12-20 05:03 GMT

लखनऊ। नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। यदि कोई ठोस निर्णय नहीं सुनाया गया तो इलेक्शन मार्च-अप्रैल में ही हो सकेंगे। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। 

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर सुनाए जाने वाले फैसले पर चुनाव लड़ने का इरादा बना चुके संभावित उम्मीदवारों के साथ-साथ शहरी मतदाताओं की भी निगाहें लगी हुई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पीठ के समक्ष पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर अदालत की ओर से मांगा गया जवाब सरकार द्वारा दाखिल कर दिया गया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर वर्ष 2017 के आरक्षण के सर्वे को ही आधार माना जाए। हलफनामे में कहा गया है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में ट्रांसजेंडर को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें आज सुनवाई होनी है और इस बात का फैसला सुनाया जाना है कि सरकार की ओर निर्धारित किया गया आरक्षण सही या गलत। 

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