लव जिहाद सभ्य समाज के लिए एक कलंक

साम्प्रदायिक कलंक व घिनौने कृत्य को रोकने के लिए योगी सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल 2020 को मंजूरी दे दी है।

Update: 2020-11-25 13:56 GMT

देवरिया। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कहा कि लव जिहाद सभ्य समाज के लाए एक कलंक है।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज ट्वीट कर कहा है कि लव जिहाद जैसे साम्प्रदायिक कलंक व घिनौने कृत्य को रोकने के लिए योगी सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल 2020 को मंजूरी दे दी है।लव जिहाद निश्चित रूप से सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। इससे समाज का ताना-बाना न सिर्फ टूटता है बल्कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है।

प्रदेश के राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद ने कहा है कि 'लव जिहाद' नामक साम्प्रदायिक कालिख के खिलाफ एक सख्त व कड़ा कानून बनाने के अध्यादेश को योगी सरकार के कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश की बहन-बेटियों के भविष्य की रक्षा एवं समाज में एक स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण तैयार करने में यह कानून निश्चित ही प्रभावशाली साबित होगा।

सदर विधायक डा. सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा है कि यह अध्यादेश ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर प्रतिषिद्ध करेगा, जो मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा हो।धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पूर्व सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 06 माह से 03 वर्ष तक की सजा और 10,000 रूपये जुर्माने का प्राविधान किया गया है।इस अध्यादेश को कानून का रूप ले लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा एक प्रभावी रूप ले लेगी।

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