लखीमपुर खीरी हिंसा-केंद्रीय गृहमंत्री के बेटे की जमानत रद्द- जाएगा जेल

उच्चतम न्यायालय की ओर से मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

Update: 2022-04-18 05:41 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले के अंर्तगत लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा की वारदात के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की जमानत रद्द कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय की ओर से मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा गया है।

सोमवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष कुमार मिश्र मोनू की जमानत निरस्त कर दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत को निरस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय की ओर से मुख्य आरोपी को 1 सप्ताह के भीतर अदालत के सम्मुख सरेंडर करने को कहा गया है।

उच्चतम न्यायालय की ओर से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज सोमवार को सुनाए जाने वाले फैसले पर सभी लोगों की निगाहें लगी हुई थी। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ आमजन भी उच्चतम न्यायालय की ओर देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष कुमार मोनू की जमानत के मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है?

सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए आशीष मिश्र मोनू की जमानत को रद्द करते हुए उसे 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष को नहीं सुना और अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एफआईआर, पीड़ित परिवार और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत निरस्त कर दिए जाने से अब यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया है कि कारागार से निकलकर बाहर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इसी साल की 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी। 15 फरवरी को आशीष मित्र 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था।

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