पूर्व विधायक की 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई अर्जी

सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है।

Update: 2024-07-04 14:28 GMT

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों 7 साल की सजा सुना दी थी। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली गई थी।

बताया जाता है कि अब इरफान सोलंकी को सुनाई गई सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल कर इरफान सोलंकी की सजा को रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अपील पेंडिंग रहने तक इरफान सोलंकी को जमानत पर रिहा करने की भी मांग उठी है । बताया जाता है कि इरफान सोलंकी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह इरफान सोलंकी की इस अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

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