सजा पाए विक्रम के बाद अब सजायाफ्ता आजम भी हाईकोर्ट की शरण में
हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा पाए पूर्व मंत्री आजम खान सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं।
प्रयागराज। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा पाए पूर्व मंत्री आजम खान सुनाई गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं। निचली अदालत से सजा पाए आजम खान की याचिका पर हाईकोर्ट अब अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। वैसे इसी तरह के मामले में बीजेपी के पूर्व एमएलए को सजा पर रोक लगवाने के सिलसिले में नाकामयाबी हाथ लग चुकी है।
दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सपा के कददावर नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते पूर्व मंत्री की विधायकी रद्द हो गई है और उनकी रामपुर विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव हो रहा है।
अब सजायाफ्ता आजम खान रामपुर कोर्ट की ओर से मिली सजा रोक लगाने की गुहार करने को अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को पहुंचे हैं हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दाखिल की गई पूर्व मंत्री की याचिका पर अब हाईकोर्ट द्वारा अगले हफ्ते सुनवाई किये जाने की उम्मीद है।
सजायाफ्ता आजम खान से पहले अदालत से 2 साल की सजा पाए बीजेपी एमएलए रहे विक्रम सैनी भी हाईकोर्ट की शरण में जा चुके हैं। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।