प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- शामली सूबे में अव्वल

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है

Update: 2020-12-24 12:04 GMT

शामली। गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा-बच्चा की देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलायी जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का महिलाएं भरपूर लाभ ले रही हैं। योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

योजना के नोडल अधिकारी डॉ. सुशील कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) में योजना के प्रारंभ से अबतक जिले की 27344 माहिलाओं को लाभांवित किया गया है। गर्भवती को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ ही उन्हें योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी दी गई, जिसमें 11.44 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे गर्भवती के खातों में किया जा चुका है। योजना के क्रियांवयन में जिला उत्तर प्रदेश में पहले पायदान पर है।  

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है, चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो। पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां की बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। मां का बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिये। निजी अकाउंट ही मान्य होगा। यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रामाणिक पर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जाँच होने पर (गर्भावस्था के छह माह बाद) दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं।

ऑनलाइन कराएं पंजीकरण:

लाभार्थियों को अब स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। योजना का लाभ पाने के लिए गर्भवती स्वयं पीएमएमवीवाई पोर्टल पर पंजीकरण कर सकती हैं। योजना के जिला प्रोग्राम कोर्डिनेटर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी जब www.Pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करेंगे तो उनके मोबाइल फोन पर ओटीपी आयेगा, साइट पर ओटीपी डालकर संबंधित फार्म भर कर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी हेल्पलाइन नम्बर 7998799804 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है।

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