शामली की तहसीलों में नायब तहसीलदारों के उपयोगार्थ 03 वाहन स्कार्पियो, बलेरो की आवश्यकता है
अपर अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन निविदा के साथ संस्था को पिछले एक वर्ष की आई0टी0आर0 व जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति तथा धरोहर धनराशि अंकन-10,000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी शामली के पक्ष में बनवाकर ऑनलाइन अपलोड कराना होगा।
शामली ।अपर जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि जनपद शामली की तहसीलों में नायब तहसीलदारों के उपयोगार्थ 03 वाहन स्कार्पियो, बलेरो डीजल चालित ए0सी0/नाॅन ए0सी0 ऊँचा माडल अच्छी कन्डीशन की आवश्यकता है, जो निर्धारित नियमों/शासनादेश के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराते हुए रखी जायेगी, जिनको रखें जाने हेतु ऑनलाइन निविदा (http://etender.up.nic.in) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं से दिनांक 02.10.2019 के अपराह्न 04ः00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त ई-निविदा की टेक्निकल बीड अधोहस्ताक्षरी के कार्यकक्ष में गठित समिति के समक्ष तथा उपस्थित निविदादाता संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 03.10.2019 को प्रातः 11ः00 बजें टेक्निकल बिड खोली जायेगी तथा फाइनेन्शयल बिड समिति द्वारा निर्धारित तिथि में खोली जायेगी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन निविदा के साथ संस्था को पिछले एक वर्ष की आई0टी0आर0 व जी0एस0टी0 पंजीकरण की छायाप्रति तथा धरोहर धनराशि अंकन-10,000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी शामली के पक्ष में बनवाकर ऑनलाइन अपलोड कराना होगा। धरोहर धनराशि अंकन-10,000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसमें किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। अन्यथा की दशा में संबंधित संस्था को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। एक या समस्त निविदाओं को बिना कराण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी शामली को होगा।
उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह निविदा सूचना वेबसाइट (http://etender.up.nic.इन) राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदादाता द्वारा वेबसाइट (http://etender.up.nic.in)पर ऑनलाइन निविदा दिनांक 27.09.2019 को सांयः 04ः00 बजे से दिनांक 02.10.2019 को सांय 4ः00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकेगी। दिनांक 03.10.2019 को प्रातः 11ः00 बजे टेक्निकल बिड तथा उसी दिन फाइनेन्शल बिड अपराहन 12ः00 बजे कलेक्टेªट कार्यालय शामली में खोली जायेगी।
आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा 03 दिवस में वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने के पश्चात भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। किसी विवाद की स्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य है, बिना धनराशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त वाहन पूर्णतः अस्थाई तौर पर रखे जायेगा, जिसको कभी भी बिना सूचना के हटाये जाने का अधिकार जिलाधिकारी शामली को होगा।