बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

एक वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 45 हजार रूपये का जुर्माना से दंडित किया है।

Update: 2021-07-30 14:50 GMT

अलवर। राजस्थान में अलवर की पोस्को अदालत नंबर 1 ने आज एक वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 45 हजार रूपये का जुर्माना से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि वर्ष 2016 में भिवाड़ी थाना अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी उदनदास ने एक साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। विशिष्ट न्यायाधीश पोस्को अदालत नम्बर 1 अनूप कुमार पाठक ने आरोपी को धारा 365 में तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रूपये का जुर्माना, धारा 376 में सात वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना एवं पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास और तीस हजार रूपये का जुर्माना से दंडित किया है।


वार्ता

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