नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

दो पोक्सो न्यायालय ने आज दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Update: 2022-10-19 13:28 GMT

अलवर। राजस्थान के अलवर में दो पोक्सो न्यायालय ने आज दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

एवं 80 हजार रूपए की की सजा एवं पोक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि चार दिसंबर 2019 को रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता और आरोपी दोनों ही एक जगह काम करते थे। पीड़ित नाबालिग थी और आरोपी वारिस खान निवासी नांगल टोडीयार मालाखेड़ा अलवर उस नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और काफी समय तक उसके साथ दुष्कर्म किया।

अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने इस मामले में आज सजा सुनाते हुए आरोपी वारिस खान को 20 साल की कठोर कारावास और 80 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

एक अन्य निर्णय में पोक्सो अदालत नंबर 2 ने दुष्कर्म के ही एक मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और 18 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 25 जून 2016 को उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें बताया था कि वह किसी काम से घर चला गया और माता आंगनवाड़ी पर चली गई वह अपनी बेटी को घर पर अकेली छोड़ गई। जब शाम को 8 बजे घर पहुंचे तो बेटी लापता थी। मालूम किया तो पता चला कि सदर पुलिस थाना क्षेत्र के ककराली निवासी साहबदिन खां लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया।

इस मामले में गवाहों साक्ष्य प्रस्तुत किए गए आज विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी साहबदिन को 10 साल के कठोर कारावास और 18000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

वार्ता

Tags:    

Similar News