पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

पत्नी के हत्यारोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 2500 रुपये का जुर्माना किया गया है

Update: 2021-02-26 16:26 GMT

मुजफ्फरनगर। पत्नी के हत्यारोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 2500 रुपये का जुर्माना किया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में नौशाद पुत्र रियाज निवासी मौहल्ला मल्हूपुरा गली नं. 8 थाना सिविल लाईन ने अपनी पत्नी की छुरी से वार करहत्या कर दी थी। इस मामले में सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए उस अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। यह मामला स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं. 5 में चल रहा था। सिविल लाईन पुलिस द्वारा इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की गई। आज पुलिस ने इस मामले में नौशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 2500 रुपये का जुर्माना किया गया है।

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