सब्जी विक्रेता की हत्या-दो आरोपियों को उम्र कैद-जुर्माना भी हुआ
न्यायालय की ओर से दोनों के ऊपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है
मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अलमासपुर में उधार के पैसों को लेकर हुए विवाद में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में दोषी सिद्ध हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय की ओर से दोनों के ऊपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय के एडीजे-14 के न्यायालय में वर्ष 2002 की 13 दिसंबर को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अलमासपुर में उधार के पैसे के विवाद को लेकर सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले की सुनवाई में आरोपी सिद्ध हुए राजू एवं बिट्टू उर्फ प्रवीण को एडीजे-14 संदीप गुप्ता ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति ने दोनों दोषियों के ऊपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से दंडित किया। न्यायाधीश ने साफ किया है कि जुर्माना अदा ना किए जाने की दशा में दोषियों को 1-1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। एडीजे-14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने मुकम्मल गवाह पेश करते हुए जोरदार पैरवी की। सुनवाई के चलते एक आरोपी विरेंदर वर्मा की मौत भी हो गई थी। अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2002 की 12-13 दिसंबर की रात उधार के 1000 रूपये अदा करने के लिए समय मांगने पर आरोपी राजू व बिट्टू उर्फ प्रवीण ने ग्राम अलमासपुर निवासी दरियाव सिंह के घर पर हमला करते हुए सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक दरियाव सिंह की पत्नी राम दुलारी की ओर से थाना नई मंडी कोतवाली पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।