बालक को मिला इंसाफ- कुकर्मी को उम्र कैद के साथ 50000 का जुर्माना
पुलिस ने पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जबर सिंह को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था।
मुजफ्फरनगर। कुकर्म का शिकार हुए बालक को इंसाफ देते हुए अदालत ने कुकर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उसके ऊपर₹50000 का जुर्माना भी किया है। पुलिस की जोरदार पैरवी की वजह से कुकर्मी को उसके बुरे कर्मों की सजा संभव हो सकी है।
बृहस्पतिवार को जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव जसौला में वर्ष 2021 की 20 मार्च को घर के पास खेल रहे 5 साल के बालक को घर से बुलाकर₹5 का लालच देते हुए उसके साथ कुकर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष पोक्सो अदालत की पीठासीन अधिकारी ने आरोपी जबर सिंह को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी के ऊपर₹50000 का जुर्माना भी किया है।
विशेष पोक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मंजुला बालोटिया की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप बालियान एवं दिनेश कुमार शर्मा ने कुकर्मी को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2021 की 20 मार्च को आरोपी जबर सिंह गांव के ही 5 साल के बालक को उस समय ₹5 का लालच देकर अपने साथ ले गया था, जब वह घर के बाहर खेल रहा था।
अपने घर ले जाकर जबर सिंह ने बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दे दिया। खून से लथपथ होकर घर पहुंचे बालक की जानकारी पर पीड़ित पिता की ओर से खतौली कोतवाली में शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जबर सिंह को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था।