लुटेरे गैंगस्टर को 7 वर्ष की कैद-10 हजार का जुर्माना

अदालत की ओर से गैंगस्टर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है

Update: 2021-10-08 11:40 GMT

मुजफ्फरनगर। गिरोह बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना को गैंगस्टर अधिनियम का दोषी पाते हुए विद्वान न्यायाधीश द्वारा दोषी को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से गैंगस्टर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

शुक्रवार को वर्ष 2011 में गिरोह बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना मोनू उर्फ कोकीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के मामले की सुनवाई में गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने आरोपी को गैंगस्टर अधिनियम का दोषी पाते हुए उसे 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाए गए गैंगस्टर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया है। जनपद न्यायालय की विशेष गैंगस्टर कोर्ट में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह द्वारा जोरदार पैरवी की गई। गैंगस्टर की विशेष अदालत राधेश्याम यादव की कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से विद्वान न्यायाधीश के समक्ष अपनी दलीलें पेश की गई। परंतु अभियोजन की ओर से पेश की गई दलीलें आरोपी को दोषी ठहराने में कामयाब साबित हुई। अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी मोनू उर्फ कोकीन अपने दो अन्य साथियों के साथ गिरोह बनाते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली और फुगाना क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम दिए जाने के बाद फुगाना थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कुंवरपाल ने मोनू उर्फ कोकीन समेत उसके तीन अन्य साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इनमें से एक अभियुक्त को पहले ही अदालत की ओर से सजा दी जा चुकी है। जबकि एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाने में अभी तक नाकामयाब रही है।



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