सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने और पूजा करने पर लगी रोक

नोएडा पुलिस ने CRPC की धारा 144 के तहत जनपद में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध ,नमाज और पूजा पर भी 15दिनों के लिए रोक लगी है।

Update: 2023-07-20 04:42 GMT

गौतमबुद्ध नगर। नोएडा पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जनपद भर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ ही नमाज और पूजा पर भी 15दिनों के लिए रोक लगा दी है।

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के एडीसीपी कानून एवं व्यवस्था बृजेश कठेरिया ने आदेश जारी किया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 20 जुलाई से 3 अगस्त तक जनपद भर में सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने, पूजा करने या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना अनुमति के नहीं करने दी जाएगी, अगर अपरिहार्य स्थिति में ऐसी गतिविधि के लिए आयोजन करना होगा तो उसके लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर या नोएडा एडिशनल पुलिस कमिश्नर या संबंधित डीसीपी से अनुमति लेनी होगी।


पुलिस का मानना है कि आगामी दिनों में मोहर्रम तथा एक टूर्नामेंट जिसमें देसी विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे तथा किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सीआरपीसी की धारा 144 को लागू किया गया है। इसके साथ ही नोएडा पुलिस ने सरकारी कार्यालयों के ऊपर या उनके 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से बैन लागू कर दिया है।Full View

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