गैंगस्टर पर चला पुलिस का चाबुक- 4.5 करोड़ रूपये की सम्पत्ति की कुर्क

36 बीघा जमीन तथा एक रिहायशी निर्माणाधीन मकान अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई है

Update: 2022-10-25 15:30 GMT

शामली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक की अगुवाई में पुलिस द्वारा गैंगस्टर साकिब की 4.5 करोड़ रूपये की 36 बीघा जमीन तथा एक रिहायशी निर्माणाधीन मकान अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से अन्य अपराधियों में भी हड़कम्प मच गया है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत अधिक से अधिक अवैध सम्पत्ति जब्ती का अभियान प्रचलित है, जिसके तहत एसपी अभिषेक द्वारा जनपद के गैंगस्टरों की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर ऐसे अपराध से अर्जित समस्त सम्पत्ति को जब्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अभियुक्त साकिब पुत्र युसुफ उर्फ ईशा निवासी ग्राम भूरा कैराना जनपद शामली द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री कर अर्जित किये गये धन से खरीदे गये एक रिहायशी मकान व कास्त सम्पत्ति को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रूपये है।


कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण निम्नवत हैः-

1. एक रिहायशी मकान क्षेत्रफल 279.9 वर्ग मीटर ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली, जिसकी वाणिज्यिक कीमत करीब 50,00,000/- रूपये है।

2. जंगल ग्राम जंधेडी थाना कैराना जनपद शामली में स्थित करीब 4.2 बीघा कृषि भूमि, जिसकी वाणिज्यिक कीमत तकरीबन 62,00,000/- रूपये है।

3. जंगल ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली में स्थित कृषि भूमि करीब 26 बीघा, जिसकी वाणिज्यिक कीमत लगभग 2,60,00000/- रूपये है।

इस कार्रवाई के दौरान थाना पुलिस के अलावा उपजिलाधिकारी कैराना व क्षेत्रधिकारी कैराना एवं प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कुर्क की गई सम्पत्ति पर सरकारी सम्पत्ति होने सम्बंधी इस्तेहार/पहचान चिन्ह लगा दिया गया है। इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक द्वारा बताया गया कि जनपद में अन्य गैंगस्टर की सम्पत्ति का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। उनकी सम्पत्ति की जानकारी होने पर कुर्क कराये जाने की कार्यवाही कराई जायेगी।



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