बालक के साथ किया था कुकर्म- मिला आजीवन कारावास
बालक से कुकर्म करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
शामली। बाबरी क्षेत्र में बालक से कुकर्म करने के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है। दोषी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली शामली पुलिस को पीड़ित के परिजनों ने धन्यवाद दिया है।
ज्ञातव्य है कि विगत 6 मार्च 2019 को दीपेश उर्फ छोटे पुत्र सतीश चन्द्र निवासी ग्राम खेड़ी पट्टी थाना बाबरी मौहल्ले के ही एक बच्चे को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया था और उसके साथ कुकर्म किया था। इस मामले में बालक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। इस मामले में थानाध्यक्ष नेमचंद सिंह ने मात्र 20 दिनों में ही आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में पुलिस टीम ने मामले की अच्छी पैरवी करते हुए गवाहों की सशक्त गवाही कोर्ट में कराई गई। मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट कैराना द्वारा दीपेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस का पीड़ित परिजनों ने धन्यवाद अदा किया है।