7 माह तक करते रहे जबरन दुष्कर्म- पेट में हुई बच्चे की मौत- 5 को उम्रकैद

बेटी ने भय के कारण पहले इस लिए नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों ने उसे जान मारने की धमकी दे रहे थे

Update: 2021-09-21 14:35 GMT

सोनभद्र। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने गैंगरेप के मामले में मंगलवार को पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और सभी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने 28 अप्रैल 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ शक्तिनगर क्षेत्र के कोटा बस्ती निवासी उत्सव गिरी, रौकत भट्टाचार्य, राजू गोप व गुड्डू राजभर सात माह तक जबरन दुष्कर्म करते रहे। इसमें गुड्डू राजभर की पत्नी किरन भी सहयोग करती थी। 27 मार्च 2017 को जब अचानक बेटी के पेट में दर्द होने लगा तो उसे लेकर मध्य प्रदेश एक अस्पताल में ले गये और जाकर जांच में पता चला कि वह सात माह के गर्भ है और बच्चे की पेट में ही मौत हो गई है। ऑपरेशन कर 31 मार्च को ऑपरेशन करके मृत बच्चे को निकाला गया। बेटी ने भय के कारण पहले इस लिए नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों ने उसे जान मारने की धमकी दे रहे थे।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अभियुक्त उत्सव गिरी, रौकत भट्टाचार्य, राजू गोप, गुड्डू राजभर व किरन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा के अलावा प्रत्येक पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समस्त धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि व सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।



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