पुलिस पर फायरिंग मामला-योगेश भदौडा को पहली बार मिली इतनी सजा
अदालत की ओर से दिए गए फैसले में योगेश भदौडा के साथ-साथ चार अन्य बदमाशों को भी पांच 5 साल कैद की सजा दी गई है।
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया योगेश भदौडा को पहली बार अदालत की ओर से सजा सुनाई गई है अदालत की ओर से दिए गए फैसले में योगेश भदौडा के साथ-साथ चार अन्य बदमाशों को भी पांच 5 साल कैद की सजा दी गई है।
दरअसल वर्ष 2013 में योगेश भदौडा ने अपने साथियों के साथ मेरठ के परतापुर इलाके में पुलिस के ऊपर कार्बाइन से गोलियां बरसाकर हमला किया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे। अब मेरठ की एक अदालत द्वारा भदौडा गांव के रहने वाले योगेश भदौडा थाना जानी क्षेत्र के पंचगांव निवासी अंकित, गौरव उर्फ भूरा तथा इसका भाई संदीप निवासी मसूरी थाना इंचोली मेरठ एवं राहुल निवासी वाजिदपुर जिला बागपत के खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए जानलेवा हमले के मामले में पांचों अपराधियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि योगेश भदौडा के मुकदमों में जो रंजिश के मामले कोर्ट में विचाराधीन है उनमें कुछ मामलों में वादी पक्ष उसके साथ समझौता कर चुका है।
एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी के मुताबिक वर्ष 2013 में परतापुर थाने में कुख्यात योगेश भदौडा, अंकित, गौरव उर्फ भूरा, संदीप तथा राहुल के खिलाफ पुलिस की ओर से जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में बदमाशों के पास से पुलिस ने एक कारबाइन, दो पिस्टल, एक तमंचा और सौ से भी ज्यादा कारतूस बरामद किए थे।