पुलिस के कतरे पर-अब बच्चे को थाने में रात को नहीं रखा जा सकेगा

रात के समय बच्चे को थाने में रखा गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Update: 2023-06-22 08:46 GMT

लखनऊ। राज्य बाल संरक्षण आयोग की ओर से जताई गई आपत्ति के बाद डीजीपी ने पुलिस और अफसरों के पर कतरते हुए अब किसी भी बच्चे को रात के समय थाने में नहीं रखने का निर्देश जारी किया है। यदि रात के समय बच्चे को थाने में रखा गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बृहस्पतिवार को डीजीपी की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अब रात के समय किसी भी बच्चे को किसी भी मामले में थाने के भीतर रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से पुलिस अफसरों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कहा गया है कि यदि किसी भी बच्चे को रात के समय थाने के भीतर रखा गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


डीजीपी ने इस बाबत विधिवत रूप से दिशा निर्देश जारी करते हुए पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वह इन दिशानिर्देशों का कडाई के साथ पालन कराते हुए इस बात पर पूरी तरह से निगाह रखें कि किसी भी मामले में पकड़ कर लाया गया कोई बच्चा रात के समय थाने में नहीं रखा जाएगा।

यदि बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है तो वह दिन के उजाले में ही की जाएगी। नियम का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दरअसल राज्य बाल संरक्षण आयोग ने किसी भी मामले में पकड़कर लाए गए बच्चे को रात के समय थाने में रखने पर अपनी आपत्ति जताते हुए डीजीपी को इस बाबत विधिवत रूप से एक चिट्ठी भेजी थी।Full View

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