समाजसेवी पर परिवार सहित पार्टनर ने कराया धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

समाजसेवी लखमेंद्र खुराना और उनके परिवार के खिलाफ मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।

Update: 2023-09-11 10:31 GMT

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के निवासी और मुंबई में रह रहे समाजसेवी लखमेंद्र खुराना और उनके परिवार के खिलाफ मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में भाजपा नेता यशपाल पवार के बेटे को भी आरोपी बनाया गया है।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने पर विजय वर्मा पुत्र पंजाब मल निवासी 12, शिवपुरी थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर ने लखमेंद्र खुराना पुत्र चमन लाल , उनके भाई राजीव खुराना, पत्नी रंजना खुराना, बेटे अर्पित खुराना, सत्यजीत पवार पुत्र यशपाल पवार, जनेश्वर प्रसाद त्यागी पुत्र बाल किशोर त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 465, 467,468 ,469, 471, 417, 427, 120 भी जैसी गंभीर धाराओं में 4 सितंबर 2023 को मुज़फ्फर नगर के नई मंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है।

दर्ज मुकदमे में विजय वर्मा ने आरोप लगाया कि उसके द्वारा एक ट्रस्ट डीड मां शाकुंभरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट उत्तर प्रदेश का निष्पादन 20 अगस्त 2008 में किया गया। जिसमें विजय के अलावा अन्य तीन ट्रस्टी मनोज जैन पुत्र जनेश्वर प्रसाद निवासी गंगोह जनपद सहारनपुर, चंदन कपूर निवासी हरियाणा व लखमेंद्र खुराना निवासी मुंबई को इस ट्रस्ट में रखा गया था। विजय वर्मा का आरोप है कि दिनांक 26 मार्च 2010 को एक ट्रस्टी चंदन कपूर के त्यागपत्र के बाद उनके स्थान पर लखमेंद्र के भाई राजीव खुराना को ट्रस्टी बना दिया गया था। इस ट्रस्ट द्वारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेलियन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्राम रसूलपुर एवं मीरापुर देहरादून रोड, फतेहपुर जिला सहारनपुर में स्थापित किया गया था। विजय का आरोप है कि लखमेंद्र खुराना व राजीव खुराना ने ट्रस्ट बनाने के बाद के कुछ समय बाद ही ट्रस्ट में अपनी मनमानी शुरू कर दी और कपट पूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर विजय वर्मा व मनोज जैन को ट्रस्ट से बाहर दिखा दिया व अपनी पत्नी रंजना खुराना, अर्पित खुराना को फर्जी रूप से ट्रस्ट के संविधान में शर्तों का उल्लंघन करते हुए ट्रस्ट का सदस्य बना दिया।

विजय वर्मा का कहना है कि इसके संबंध में सहारनपुर दीवानी न्यायालय में एक सिविल एंव अपराधिक वाद उसके द्वारा दायर कराया हुआ है जोकि लंबित है। विजय का आरोप है कि इसी बीच लखमेंद्र खुराना व राजीव खुराना तथा रंजन खुराना, अर्पित खुराना द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति को हड़पने हेतु विजय वर्मा व् मनोज जैन का नाम ट्रस्ट की संपत्ति जो ग्राम मीरपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहद जिला सहारनपुर में स्थित जमीन से विजय वर्मा व मनोज कुमार का नाम खारिज करके अर्पित खुराना व रंजना खुराना का नाम बतौर सक्रंमण भूमिधर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र नायाब तहसीलदार मुजफ्फराबाद तहसील बेहट में दिया तथा उस पर एक तरफ आदेश भी पारित कर लिया। विजय वर्मा का आरोप है कि यह कार्य उनके द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति को हड़पने व खुर्द करने की नीयत से किया गया।

विजय वर्मा का कहना है कि जब इसकी जानकारी उसको हुई तो उसने उक्त आदेश पर स्टे ले लिया तथा जब विजय को जानकारी हुई कि उपरोक्त लखमेंद्र खुराना आदि द्वारा एक सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड दिनांक 5 अगस्त 2022 को मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में विजय वर्मा व मनोज जैन तथा ट्रस्ट को छल करने की नीयत से तैयार कराई गई जिसमें उनके सहयोगी सत्यजीत पवार पुत्र यशपाल पवार निवासी मुजफ्फरनगर व जनेश्वर प्रसाद त्यागी पुत्र बाल किशोर त्यागी आदर्श कॉलोनी मुजफ्फरनगर थे तथा उस सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड के साक्षी भी थे। इन सब के द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति को हड़पने की मंशा से यह कार्य किया गया है।

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इसी सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड को आधार बनाकर रंजन खुराना व अर्पित खुराना को संक्रमणय भूमिधर बना दिया गया जबकि ट्रस्ट के संबंध में वाद संख्या 321 / 2018 सहारनपुर न्यायालय में लंबित है और विजय द्वारा उस वाद में यही प्रार्थना की गई है कि विपक्षीगण ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्दबुर्द नहीं करेंगे और नहीं किसी को अंतरित कर सकेंगे। विजय वर्मा का आरोप है कि लखमेंद्र खुराना आदि उक्त वाद में उपस्थित हैं और जवाब दावा भी पेश किया हुआ है। विजय का कहना है कि उनके द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2022 को कराई गयी ट्रस्ट डीड छल करने के उद्देश्य से कराई गई है तथा तथ्यों को छुपा कर तोड़ मरोड़ कर संपत्ति हड़पने की नीयत से कराई गई है। विजय वर्मा की तहरीर पर मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने चार सितम्बर को मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

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