कोरोना के कारण 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन - पाबंदियों में मिली ढील

कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। सरकार ने हालांकि पाबंदियों में कुछ छूट भी दी है।

Update: 2021-09-16 04:25 GMT

पुड्डुचेरी।  पुड्डुचेरी सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। सरकार ने हालांकि पाबंदियों में कुछ छूट भी दी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक मौजूदा समय में रात 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा और सामाजिक/मनोरंजन से संबंधित सभाओं पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे और सचिवों / विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थानों ने एक सितंबर से काम करना शुरू कर दिया है और यह जारी रहेगा। सभी दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान सुबह पांच बजे से रात 10 बजे तक सब्जी तथा फलों के स्टॉल लगे रहेंगे।

सभी निजी कार्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य होगा और सभी पात्र कर्मचारियों को शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। होटल लॉजों और गेस्ट हाउसों में रेस्तरां/होटल और बार सुविधाएं तथा अन्य एकल भोजनालयों को भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। चाय की दुकानें और जूस की दुकानें भी रात 11 बजे तक खुलेंगी। खुदरा शराब की दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक और सभी ताड़ी / अरक की दुकानों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। खुदरा शराब की दुकानों से जुड़े सभी बार को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।

माल परिवहन की अनुमति हर समय रहेगी और निजी, सरकारी सार्वजनिक परिवहन को भी सभी दिन रात 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि 100 से अधिक मेहमानों के साथ विवाह समारोह की अनुमति नहीं होगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। अधिकतम 100 लोगों के साथ फिल्म/टीवी धारावाहिक की शूटिंग की अनुमति दी जाएगी और सभी कोविड मानदंडों का पालन करते हुए पर्यटक सभा स्थलों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा थिएटरों/मल्टीप्लेक्सों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

वार्ता

Tags:    

Similar News