आधार से जुड़ेगा वोटर ID कार्ड-चुनाव कानून संशोधन बिल पास

वोट डालने के दौरान काम आने वाले वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का कानून संसद के भीतर पास हो गया है

Update: 2021-12-20 11:32 GMT

नई दिल्ली। वोट डालने के दौरान काम आने वाले वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का कानून संसद के भीतर पास हो गया है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को लेकर कई लोकसभा सदस्यों ने इसका विरोध भी किया।

सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया चुनाव कानून संशोधन विधेयक-2021 पास हो गया है। लोकसभा में पारित किए गए बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव एवं फर्जी मतदान को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड एवं वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री मंडल की ओर से पिछले हफ्ते बुधवार को ही चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी गई थी। लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को पेश करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदस्यों की ओर से इसके विरोध में जो तर्क दिए गए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही तैयार किया गया है। लोकसभा में बिल पर हुई बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर की ओर से कहा गया है कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है। आधार केवल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप वोटर से आधार मांग रहे हैं तो आपको केवल एक दस्तावेज मिलेगा जो नागरिकता नहीं बल्कि उसका निवास दर्शाता है। ऐसा करके सरकार संभावित रूप से गैर नागरिकों को भी मतदान का अधिकार दे रही है।



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