यूपी में 6 माह तक नहीं हो सकेगी हड़ताल-तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
सरकार ने सरकारी सेवाओं में राज्य कर्मचारियों द्वारा 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है।;
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी सेवाओं में राज्य कर्मचारियों द्वारा 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस बाबत अध्यादेश जारी करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस बाबत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम के अधीन किसी भी सेवा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी कर दिए जाने के बाद किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी अब अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
गौरतलब है कि इस समय राज्य में चल रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर को थामने के लिए सरकार जोरदार प्रयास कर रही है। अगले साल विधानसभा के चुनाव में भी होने जा रहे हैं। जिसके चलते सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा छह माह तक हड़ताल नही करने का अध्यादेश अमल में लाया गया है।