CM की घेराबंदी- सीएम आवास, राजभवन, ED दफ्तर आदि पर धारा 144
राजभवन एवं ईडी दफ्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समूचे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घेराबंदी में लगी केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई रेड के बाद से लापता हुए मुख्यमंत्री की तलाश के बीच मुख्यमंत्री आवास, राजभवन एवं ईडी दफ्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत समूचे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।
मंगलवार को रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार की ओर से धारा 144 लागू करते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि के अलावा राजभवन की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि तथा रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई है। इस इलाके में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित किया गया है।
बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रति नियुक्ति किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा 30 जनवरी की सवेरे प्रातः 10:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक के लिए लागू की गई है।