हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोप में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है
मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोप में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार गत 04 फरवरी 2018 को ग्राम खरिका निवासी सरदार सिंह परमार लज्जाराम बघेल के खिलाफ झगड़े की थाने में रिपोर्ट लिखाकर अपनी पत्नी मुन्नीदेवी के साथ घर लौट रहा था। तभी रास्ते में धर्मेंद्र और ब्रजेन्द्र बघेल ने रिपोर्ट लिखाये जाने से क्रोधित होकर उससे झगड़ा किया और उसे सायकिल सहित नहर में फेंक दिया जिससे सरदार सिंह की पानी में डूबकर मौत हो गई। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।
न्यायाधीश मानबेन्द्र प्रताप सिंह ने कल दोनों अभियुक्तों का दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है।