दुष्कर्म के आरोपी को कारावास
जिला मुख्यालय स्थित एक न्यायालय ने मूक बधिर महिला से दुष्कर्म के मामले में आज आरोपी को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित एक न्यायालय ने मूक बधिर महिला से दुष्कर्म के मामले में आज आरोपी को 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
बड़वानी की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा ने आज दिए अपने निर्णय में पलसूद थाना क्षेत्र के भीलखेड़ा निवासी वेर सिंह को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के मुताबिक बताया कि 26 जुलाई 2019 की रात्रि आरोपी ने 30 वर्षीय महिला को उसके घर से घसीट कर नाले के समीप लाने के उपरांत दुष्कर्म किया था। घटना को उसके परिजनों द्वारा देख लिए जाने पर पुलिस को सूचित किया गया था।
उन्होंने बताया कि मूक बधिर विशेषज्ञ द्वारा पीड़ित के बयान और आरोपी के डीएनए सैंपल की जांच व एफएसएल रिपोर्ट में भी घटना की पुष्टि हुई थी।
वार्ता