अतिक्रमण पर सख्त हुई हाईकोर्ट- सरकार से कहा नियमों में हो संशोधन
अदालत ने अतिक्रमणकारियों से अर्जित अनुचित लाभ की वसूली भी शुरू करने के आदेश दिए हैं।;
शिमला। अतिक्रमण के मामलों को लेकर सख्त हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण की सूचना एक माह के भीतर संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह तुरंत कब्जा हटाने की कार्यवाही करें। अदालत ने अतिक्रमणकारियों से अर्जित अनुचित लाभ की वसूली भी शुरू करने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर कडा रूख अपनाते हुए सरकार को नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने से लोगों को रोका जा सके।
हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले पर आपराधिक मामले के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जाएं।
हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर अपना यह फैसला देते हुए वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक के अलग-अलग आदेशों का जिक्र किया है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की सूचना एक माह के भीतर संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह अधिकारी तुरंत कब्जा हटाने की कार्यवाही करें। हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से अर्जित अनुचित लाभ की वसूली भी शुरू करने के सरकार को आदेश दिए हैं।