सरकार ने लगाई पाबंदी- सरकारी भर्ती में नहीं मापी जाएगी महिलाओं की छाती
हरियाणा सरकार की ओर से राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर तैयार किए गए
चंडीगढ़। सरकार की ओर से सामान्य तौर पर 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर छाती के नियम पर रोक लगाते हुए सरकार ने कहा है कि सरकारी भर्तियों में अब महिलाओं की छाती नहीं मापी जाएगी।
हरियाणा सरकार की ओर से राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर तैयार किए गए नियम में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने कहा है कि अब वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर एवं अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट के दौरान छाती की नाप नहीं की जाएगी।
हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर किए गए बड़े बदलाव का यह नियम राज्य की तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2023 के जुलाई महीने में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन विभाग की भर्तियों के लिए जोड़ा गया था। जिसके तहत महिला अभ्यर्थियों के सीने का सामान्य आकार 74 सेंटीमीटर और फुलाये जाने पर 79 सेंटीमीटर होना निर्धारित किया था।