शादी नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी- सरकार से लेनी होगी परमिशन

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर दो-दो पत्नियों के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Update: 2023-10-27 11:36 GMT

नई दिल्ली। पेंशन को लेकर पत्तियों के बीच होने वाली कलह और गला काट मारपीट को देखते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों पर दो-दो पत्नी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भले ही सरकारी कर्मचारी को उसका धर्म दो-दो बीवियां रखने की इजाजत देता हो लेकिन दूसरी शादी के लिए उसे सरकार से गुजारिश करते हुए अनुमति लेनी होगी।

शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर दो-दो पत्नियों के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उनका धर्म दो-दो बीवियां रखने की इजाजत देता हो।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें अनेकों ऐसे मामले मिले हैं जहां मुस्लिम पुरुष दो-दो महिलाओं से शादी करते हैं और बाद में यही दोनों पत्नियां एक व्यक्ति की पेंशन पाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए एक दूसरे की गर्दन उतरने को तैयार रहती है।


उन्होंने कहा है कि पहले राज्य में एक ही बीवी रखने का कानून था, जिसे हम दोबारा से अमल में लाए हैं। सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसमें साफ किया गया है कि कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जिसकी पहली पत्नी जीवित है। इसी तरह पुरुष कर्मचारी भी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएगा।

उन्होंने कहा है कि राज्य में दूसरी शादी को लेकर 58 साल पुराना कानून सरकार की ओर से लागू किया गया है। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने से रोक दिया है। दूसरी शादी करने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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