बिजनेस के लिए किसान भूमि पर देना होगा 20 फीसदी शुल्क

‘औद्योगिक’ भू-उपयोग में परिवर्तन के लिये शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया है।

Update: 2020-10-30 15:09 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'कृषि' भू-उपयोग की भूमि को 'औद्योगिक' भू-उपयोग में परिवर्तन के लिये शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया है।

इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय आदेश जारी होने के बाद 'तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में कमी होेने से उद्यमी औद्योगिक विकास के लिये प्रोत्साहित होंगे। औद्योगिक समूह प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आकर्षित होंगे। परिणाम स्वरूप में प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्र में राजगोर के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

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