हिंसा व अशांति की वजह से देश के 3 राज्यों में 6 महीने के लिए बढा AFSPA

Update: 2025-03-31 05:20 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से लिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत हिंसा एवं अशांति की वजह से मणिपुर समेत देश के तीन राज्यों में AFSPA की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

केंद्र सरकार की ओर से लिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत मणिपुर नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अर्थात अफस्पा को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि मणिपुर में हिंसा का सिलसिला जारी रहने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद AFSPA को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से लेकर अगले 6 महीने तक AFSPA कानून लागू रहेगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2024 के सितंबर महीने में मणिपुर के 6 जनपदों में अफस्पा को 6 महीने के लिए लागू किया गया था। यह इसी साल 31 मार्च को समाप्त हो रहा था। लेकिन राज्य में जारी हिंसा की वजह से अब गृह मंत्रालय की ओर से यह नया फैसला लिया गया है।अफस्पा कानून की अवधि 6 महीने के लिए बढाये जाने के बाद अब सेना कभी भी किसी को भी हिरासत में ले सकेगी।

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