निर्वाचन व्यय हेतु अभ्यर्थी को खोलना होगा अलग से अपना बैंक खाता
परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकेगा। ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी खोले जा सकते हैं
लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन - 2022 के लिए चुनाव लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्वाचन व्यय हेतु अलग से अपना बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल करते समय अपने इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी अभ्यर्थियों ने अपना बैंक खाता नहीं खोला होगा या बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गयी होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकेंगे। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकेगा। ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी खोले जा सकते हैं। यह खाते सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के पहले से खुले बैंक खाते को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा ।
आयोग ने अभ्यर्थियों द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किए जाने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर किए जाने वाले सभी व्यय अपनी निधि सहित इस बैंक खाते में डाले जाएंगे तथा चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय को विवरण सहित इस बैंक खाते की स्वप्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय हेतु इस खाते से रूपये 20000 (रूपये बीस हजार) तक की नगद धनराशि खर्च करने की सीमा तय की है, इसके ऊपर के निर्वाचन व्ययों को अपने इस बैंक खाते से क्रास अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनइएफटी के माध्यम से की जाएगी।
निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एस एल पी सं0 सी सी 20906/2012) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रू0 50,000 से अधिक की नकद राशि ले जा सकता है। यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना उक्त बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या निर्धारित चेक/ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनइएफटी के माध्यम से नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में अवस्थित सभी बैंकों/डाकघरों को यथोचित अनुदेश जारी करेंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बैंक खाते खोलने के लिए वे समर्पित काउन्टर खोलें। निर्वाचन अवधि के दौरान, बैंक उक्त खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देंगे।