कल से यूपी में 15 दिन तक चलेगा अवैध स्टैंड और वसूली के खिलाफ अभियान
1 से 15 अप्रैल तक प्रदेश में अवैध टैक्सी, बस, रिक्शा, अवैध वाहनों के संचालन तथा अवैध वसूली के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश जारी कर दिया है कि कल 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश में अवैध टैक्सी, बस स्टैंड , रिक्शा स्टैंड, अवैध वाहनों के संचालन तथा अवैध वसूली के खिलाफ के साथ-साथ सड़कों पर सभी अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सूबे के तमाम मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीएम और पुलिस कप्तान को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिला प्रशासन, नगर निकाय, पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग एवं संबंधित विभाग समन्वय बनाकर संयुक्त टीमें गठित करके अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड तथा संचालित अवैध वाहनों, अवैध पार्किंग व अन्य अवैध परिवहन गतिविधियों को रोकने हेतु इनको संचालित करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि सड़क राजमार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो, इस संबंध में जनपद स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सड़कों पर से अवैध अतिक्रमण, अवैध बाजार, रेडी, ठेले तथा अवैध पार्किंग आदि हटवाने हेतु नगर निकाय, पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण तथा जनपद का प्रशासन संयुक्त कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करें। उन्होंने लिखा कि अतिक्रमण हटाने से पहले वैकल्पिक स्थल के लिए वेंडिंग जोन हेतु जिला प्रशासन स्थान निर्धारित कराकर ही अवैध अतिक्रमण हटाए। अतिक्रमण हटाने से पहले वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने के पश्चात ही ठेले , रेडी आदि को हटाया जाएगा।
प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने अफसरों को कहा कि सड़क, राजमार्ग पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली ना हो पाए। कहीं भी टोल बैरियर, अवैध वसूली तथा सड़कों पर लगने वाले मार्केट से अवैध वसूली के संबंध में संबंधित विभाग, जिला प्रशासन तथा तहसील, नगर निकाय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रमुख सचिव गृह ने पत्र में लिखा कि इसके अलावा समस्त अवैध गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों, अपराधियों, माफिया तत्वों को चिन्हित कराकर उनके विरूद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाए।