बोली हाईकोर्ट-1 और 2 मई को लगे देश के इन दो राज्यों में लॉकडाउन
हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बढ़ रहे मामलों में बढ़ोतरी रोकने के लिए लाॅकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।
मद्रास। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बढ़ रहे मामलों में बढ़ोतरी रोकने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 और 2 मई को लाॅकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।
दरअसल देश के तमिलनाडु और पुडुचेरी में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किये गये कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 2 मई को इन दोनों ही राज्यों में डाले गए मतों की गिनती होनी है। हाईकोर्ट ने कोरोना के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए इन दोनों ही राज्यों की सरकारों को आगामी एक व दो मई को लॉकडाउन का सुझाव दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान केवल गिनती और आपातकालीन सेवाओं के लिए ही आवश्यक वाहनों की अनुमति दी जा सकती है। वोटों की गिनती की तुलना में जनस्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। मतगणना की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या इसे स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पतालों में बेड और रेमदडेसीविर दवा तथा टीकाकरण उपलब्धता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर लॉकडाउन को लेकर 28 अप्रैल तक घोषणा कर दी जाती है तो आम नागरिकों के पास पर्याप्त समय होगा कि वह इस बीच वीकेंड के लिए जरूरी सामान खरीद कर रख लेंगे। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर नहीं है। भले ही मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ डरावनी कहानियां और अन्य किस्से तैर रहे हो।