अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद-ट्रकों की एंट्री पर भी लगा प्रतिबंध

ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में ट्रकों की एंट्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Update: 2021-11-17 08:11 GMT

नई दिल्ली। खराब होती वायु गुणवत्ता में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेशों तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे शिक्षण संस्थान जो कोविड-19 की महामारी की वजह से अभी तक बंद थे और वह खुलने लगे थे, उन्हें पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में ट्रकों की एंट्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार रात को दिल्ली और आसपास के इलाके में उत्पन्न हुए वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में दिए गए निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। राज्य सरकारों को आयोग की ओर से 22 नवंबर को इसके संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। सीक्यूएम की ओर से जारी किए गए 9 पन्नों के आदेश में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सलाह दी गई है कि वह 21 नवंबर तक कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को उनके घर से काम करने की अनुमति दें। शिक्षण संस्थानों को बंद करने के अलावा सीक्यूएम की ओर से आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर 21 नवंबर तक अन्य ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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