राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका दायर
कार्रवाई की मांग की गयी है, जिसमें कथित तौर पर एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार की पहचान का खुलासा किया गया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई की मांग की गयी है, जिसमें कथित तौर पर एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार की पहचान का खुलासा किया गया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दापोली तहसील के अध्यक्ष मनकरंद म्हाडलेकर की ओर से वकीलों पंकज सिंह और गौतम के जरिये दायर की गयी याचिका में दलील दी गयी है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दिल्ली कैंट इलाके की नौ वर्षीय पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित कीं और संवेदनशील विवरण का खुलासा किया। बालिका की कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी।
याचिका में ट्विटर को यह पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग करते हुए गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गयी।
एनसीपीसीआर ने गुरुवार को ट्विटर इंडिया को एक नोटिस जारी कर बलात्कार पीड़िता के परिवार के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा करके यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।
कांग्रेस ने ट्विटर द्वारा पार्टी के इस दावे के खंडन के बाद कि गांधी का अकाउंट 'अस्थायी रूप से निलंबित' कर दिया है, शनिवार को कहा था कि गांधी का ट्विटर अकाउंट 'अस्थायी रूप से लॉक' कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय 11 अगस्त को याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
वार्ता