इस्लाम का हिस्सा नहीं हिजाब-यूनिफॉर्म पहनने से ना नहीं कर सकते छात्र
छात्र-छात्राएं स्कूल कॉलेज में ड्रेस पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं।
नई दिल्ली। कर्नाटक से जारी हुए हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में कहा गया है कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब, इसके साथ ही अदालत की ओर से स्कूल कॉलेजों के भीतर हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा है छात्र-छात्राएं स्कूल कॉलेज में ड्रेस पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं।
मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से हिजाब विवाद को लेकर अपना फैसला सुना दिया गया है। 3 सदस्यीय हाईकोर्ट बेंच ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्र-छात्राएं स्कूल कॉलेज की ड्रेस पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। अदालत ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर समूचे दक्षिण कर्नाटक में सरकार की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई थी। दक्षिण कर्नाटक में सभी स्कूल और कॉलेज भी फैसले के मद्देनजर बंद कर दिए गए थे। इससे पहले 25 फरवरी को हाईकोर्ट ने 11 दिनों तक चली सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर के बाहर सरकार की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।