CJI ने SBI को फिर सुनाई खरी खरी-चुनावी बांड पर बताना होगा सब कुछ
चुनावी बाॅन्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती है और एसबीआई को चुनावी बाॅन्ड से जुड़ा सब कुछ बताना ही होगा
नई दिल्ली। चुनावी बांड को लेकर भारी फजीहत झेल रहे भारतीय स्टेट बैंक को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी सुनने को मजबूर होना पड़ा है। इलेक्टोरल बाॅन्ड के मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को हिदायत देते हुए कहा है कि चुनावी बाॅन्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती है और एसबीआई को चुनावी बाॅन्ड से जुड़ा सब कुछ बताना ही होगा
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बाॅन्ड को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए अपनी तीखी टिप्पणी में कहा है कि कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जा सकती है।
इलेक्टोरल बाॅन्ड के मामले की सुनू कर रही बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भारतीय स्टेट बैंक को हिदायत देते हुए कहा है कि उसे इलेक्टोरल बाॅन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी सार्वजनिक करनी ही होगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बाॅन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से पूछा था कि जब इलेक्टोरल बाॅन्ड की सूची दी गई है तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताए गए हैं?
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई से कहा कि आखिर अब तक पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई है?