बीजेपी अब इस राज्य में भी ला रही हैं धर्मांतरण विरोधी कानून

देश के कई अन्य राज्यों की तरह अब हरियाणा सरकार भी अपने राज्य के भीतर धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है;

Update: 2022-02-09 11:50 GMT

नई दिल्ली। देश के कई अन्य राज्यों की तरह अब हरियाणा सरकार भी अपने राज्य के भीतर धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है। सरकार की ओर से फिलहाल गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है।

हरियाणा की मनोहर लाल खटटर सरकार भी अब कई अन्य राज्यों की तरह अपने सूबे के भीतर भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है। देश के कई अन्य राज्य पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून ला चुके हैं, लेकिन इनमें मनमानी कानूनी कार्रवाई की आशंकाओं को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 के मसौदे को फिलहाल राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से यह विधेयक अगले महीने मार्च में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 90 सदस्यों वाले सदन के भीतर भाजपा एवं जेजेपी गठबंधन को बहुमत हासिल है, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि सदन के भीतर लाया जाने वाला यह धर्मांतरण विरोधी कानून आसानी के साथ पास हो जाएगा। मसौदे का उद्देश्य बहकाकर, जबरन, अनुचित प्रभाव, लालच या धोखा देकर, शादी या शादी के लिए धर्मांतरण कराने को अपराध घोषित करना है।

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