अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दी 10 साल की कैद और लगाया जुर्माना

पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी में युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा दी

Update: 2021-10-20 02:54 GMT

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसी के गांव के एक युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक भरत कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 11 सितंबर 2018 को अनूप शहर थाने में ग्राम वीरप की एक नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ गांव के युवक विक्रम ने नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। नामजद युवक विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेजा विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पोक्सो डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई।

गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पेशल जज पोक्सो डॉ पल्लवी अग्रवाल ने मंगलवार को विक्रम को लैंगिक अपराधों से बालकों के सुरक्षा अधिनियम व आईपीसी की धारा 376 के तहत किए गए अपराध का दोषी माना और उसे 10 वर्ष की सश्रम कैद और 20000 रूपये जुर्माने की सजा सुना दी।

वार्ता

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