व्यापारी से इतने लाख रुपए वसूलने वाला आरक्षक बर्खास्त
पदस्थ एक आरक्षक को एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर अवैध रुप से बीस लाख रुपए की राशि वसूलने के आरोप में बर्खास्त किया
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर के एमआईजी थाने में पदस्थ एक आरक्षक को एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर अवैध रुप से बीस लाख रुपए की राशि वसूलने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार इंदौर के श्रीनगर एक्सटेशन निवासी रवि अग्रवाल ने एक युवती और उसके भाई के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने की शिकायत दर्ज करायी थी। शिकायत के बाद जब युवती को गिरफ्तार किया गया, तो उसने पुलिस कर्मचारियों पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस ने मामले की जांच की, तो थाने में पदस्थ आरक्षक गोविंद द्विवेदी की इस मामले में संलिप्तता पायी गयी और उसके द्वारा व्यापारी रवि अग्रवाल से बीस लाख रुपए वसूल करना पाया गया।
जांच के बाद आरोपी आरक्षक गोविंद द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसके द्वारा नोटिस का समय पर जवाब नहीं दिया गया और दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया। इसके बाद पुलिस उपायुक्त इंदौर महानगर जोन 2 संपत उपाध्याय ने कल आरोपी आरक्षक गोविंद द्विवेदी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
वार्ता