रेपिस्ट MLA जंगल में ले जाकर करता था दुष्कर्म- बताने पर देता था जान से
दुष्कर्म करने के मामले में 25 साल की सजा पाने वाला रेपिस्ट विधायक पीड़िता को जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता था।
सोनभद्र। एमपी एमएलए कोर्ट से नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 25 साल की सजा पाने वाला रेपिस्ट विधायक पीड़िता को जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता था और इस बाबत किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा वर्ष 2014 के नवंबर महीने में अंजाम दिए गए किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में रेपिस्ट भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई गई है। रेपिस्ट एमएलए पर 10 लाख का जुर्माना करते हुए अदालत ने यह धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत के सम्मुख बयान देने वाली पीडित किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने रोते-रोते आप बीती सुनाते हुए कहा है कि रेपिस्ट विधायक उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ गंदा काम करता था और बोलता था कि अगर इस बाबत किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़िता के बयान के आधार पर ही विद्वान न्यायाधीश द्वारा रेपिस्ट एमएलए को 25 साल की सजा सुनाने के अलावा उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के नवंबर महीने में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को रेपिस्ट करार देते हुए शुक्रवार को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की थी। आज शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में ले गए रेपिस्ट विधायक को न्यायाधीश एहसानुल्ला खान द्वारा 25 साल की सजा सुनाई गई है।