नई दिल्ली। यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में स्नान करने और किनारे पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की बजाय अन्य घाटों एवं निर्धारित किए गए स्थान पर पूजा की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि यमुना नदी के किनारे छठ की पूजा करने पर लगाया गया प्रतिबंध निश्चित रूप से यमुना नदी में उत्पन्न हुए प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से लगाया गया है और चेतावनी दी है कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।