अवैध निर्माण एवं तस्करी के मामले में करें कठोर कार्यवाही- जिलाधिकारी

संदिग्ध क्षेत्रों पर विशेष नजर बनाये रखने के साथ व्यापक स्तर पर रोकधाम अभियान चलाएं- जिलाधिकारी

Update: 2023-11-08 16:30 GMT

मुज़फ्फरनगर। आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशों के क्रम में आज दिनांक 08.11.2023 को विकास भवन स्थित सभागार में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर महोदय श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की गठित संयुक्त टीम के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों यथा समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक), राज्य कर, मुजफ्फरनगर सम्भाग, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी एवं जिला मंनोरंजन कर अधिकारी, मुजफ्फरनगर आदि के अधिकारियों के साथ मीटिंग आहूत की गयी। आहूत मीटिंग में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत दिनांक 05.11.2023 से 15.11.2023 तक चलाये जा रहें विशेष प्रवर्तन अभियान को पूर्णरूपेण सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गयेंः-

1. आबकारी, राजस्व प्रशासन एवं पुलिस जनपद के खादर क्षेत्रों (नदियों के किनारे स्थित क्षेत्र) में विशेष निगरानी रखते हुए अवैध मद्यनिष्कर्षण को अभियान चलाकर समूल नष्ट किये जाने की कार्यवाही करें।

2. आबकारी, राजस्व प्रशासन एवं पुलिस द्वारा पूर्व में जहाँ-जहाँ भी अवैध मद्यनिष्कर्षण/अवैध मदिरा बिक्री के अभियोग पकड़े गये है, वहां पुनः अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि कही अवैध मदिरा का कारोबार तो नही हो रहा है, यदि हो रहा हो तो कठोरतम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3. आबकारी एवं पुलिस द्वारा मुखबिरी तंत्र को विकसित करते हुए अवैध मदिरा के अड्डो की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4. यदि कोई व्यक्ति अवैध मदिरा के निर्माण एवं तस्करी के कृत्य में बार-बार पकड़ा जाता है, तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम, आई0पी0सी0 की धाराओं के साथ-साथ गुण्ड़ाएक्ट/गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5. उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि वह आबकारी विभाग को ईट भट्टों/बन्द पड़ी फैक्ट्रीयों की सूचना उपलब्ध करायें तथा आबकारी विभाग सुनिश्चित करें कि वहॉं पर किसी प्रकार की अवैध मदिरा के कारोबार से सम्बन्धित गतिविधियॉं नही की जा रही है।

6. संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक), राज्य कर, मुजफ्फरनगर सम्भाग, मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि अवैध मदिरा की प्राप्ति होती है, तो तत्काल आबकारी विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करें।

7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि आपके अधीन समस्त ड्राईवरों एवं कन्डेक्टरों को सख्त निर्देशित करें कि उनके द्वारा किसी भी तरह से अवैध मदिरा का परिवहन न किया जायें। यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायें।

8. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर को भी निर्देशित किया गया कि यदि उनके द्वारा किसी भी वाहन में यदि अवैध मदिरा की प्राप्ति होती है, तो तत्काल आबकारी विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करें।

9. जिला सूचना अधिकारी एवं जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि वह व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु, आबकारी विभाग द्वारा जो सूचना आपको उपलब्ध करायें, उसका प्राथमिकता के आधार पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

10. अन्त में समस्त आबकारी निरीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि निकट भविष्य में त्योहार के दृष्टिगत विशेष सर्तकता बरती जायें। जनपद में किसी भी दशा में अवैध मदिरा का कारोबार न होना पायें तथा जनपद की समस्त आबकारी दुकानों का संचालन नियमानुसार किया जायें। यदि इस सम्बन्ध में कोई भी अनियमितता प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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