जिले में लागू हुई निषेधाज्ञा-जलसे जलूस व धरना प्रदर्शन पर बैन
अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा जारी करते हुए धारा 163 लागू कर दी है;
मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा जारी करते हुए धारा 163 लागू कर दी है। जिसके अंतर्गत अब किसी भी तरह के जलसे जुलूस अथवा धरना प्रदर्शन बगैर प्रशासन की अनुमति के आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
बृहस्पतिवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
धारा 163 के अंतर्गत जारी की गई निषेधाज्ञा के तहत अब जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर इकट्ठा नहीं होंगे।अपर जिलाधिकारी प्रशासन की ओर से लागू किया गया यह प्रतिबंध स्कूल, कॉलेज एवं धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थल एवं दफ्तरों पर लागू नहीं होगा।
किसी भी धार्मिक स्थल, विद्यालय एवं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया जाएगा। निषेधाज्ञा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे तेज धार वाले हथियार शस्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही कोई इन्हे इकट्ठा करेगा।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा और अफवाहें नहीं फैलाएगा। इस दौरान किसी भी आपत्तिजनक चीज का मुद्रण एवं प्रशासन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।