लागू हुई धारा 144-28 अक्टूबर तक इन कामों के लिए लेनी होगी परमिशन
परीक्षाओं एवं विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिलेभर में 1 सितंबर से आगामी 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने का ऐलान किया
गाजियाबाद। जिलाधिकारी की ओर से परीक्षाओं एवं विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिलेभर में 1 सितंबर से आगामी 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है। इस अवधि के भीतर अब किसी भी तरह की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम बगैर प्रशासन की अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी राजनेता के पुतले जलाने और किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर इस अवधि में पाबंदी रहेगी।
बृहस्पतिवार से जनपद गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं एवं विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला लिया है। इससे पहले 10 अगस्त तक जिले भर में धारा 144 लागू की गई थी। लेकिन परिक्षाओं एवं त्यौहारों के मददेनजर अब एक बार फिर आज से आगामी 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने का ऐलान किया गया है।
दरअसल अगले दिनों में लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा उधर 9 सितंबर से अनंत चतुर्दशी,17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 4 अक्टूबर को महानवमी, 5 अक्टूबर को विजयदशमी, 9 अक्टूबर को ईद ए मिलाद, और 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, जबकि 24 अक्टूबर को दीपावली ,26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व भी है।इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था क्यों तो दुरुस्त बनाए जाने के साथ-साथ शांति व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लगाए जाने का आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा।मौखिक और लिखित रूप से किसी भी प्रकार के नारेबाजी और भ्रामक प्रचार पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सभा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के संपन्न नहीं होगा।