आरक्षण पर आपत्तियां मिली निराधार- सभी का निस्तारण

पहले ग्राम पंचायत के प्रधानों, तदोपरान्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया

Update: 2021-03-26 12:47 GMT

मुजफ्फरनगर। शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में जारी किए गए आरक्षण पर याची द्वारा दाखिल की गई आपत्तियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई समिति की बैठक में निस्तारण कर दिया गया। बैठक के दौरान आपत्तियां निराधार पाए जाने के कारण प्राप्त हुई सभी 680 आपत्तियों को निरस्त करते हुए उनका निस्तारण किया गया।  

शुक्रवार को शासनादेश दिनांक 17 मार्च 2021 के द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक हेतु पूर्व निर्धारित एजेण्डा पत्रांक दिनांक 18.03.2021 के अनुपालन में दिनांक 20 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्डो के प्रस्तावित आरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी।

20 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्डो के प्रस्तावित आरक्षण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय में 267 आपत्तियां, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में 210 आपत्तियाॅं, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय में 0 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी , पुरकाजी कार्यालय में 35 आपत्तियाॅं खण्ड विकास अधिकारी, सदर कार्यालय में 19 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी, बघरा कार्यालय में 04 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी चरथावल कार्यालय में 05 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी बुढाना कार्यालय में 08 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी शाहपुर में 52 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी खतौली कार्यालय में 60 आपत्तियाॅं, खण्ड विकास अधिकारी जानसठ कार्यालय में 18 आपत्तियाॅं एवं खण्ड विकास अधिकारी, मोरना कार्यालय में 02 आपत्तियाॅं प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 680 आपत्तियाॅं प्राप्त हुई जिनमें से ग्राम प्रधानों के आरक्षण के सम्बन्ध में 608 आपत्तियाॅं एवं क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्डो के आरक्षण के सम्बन्ध में 13 आपत्तियाॅं तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्डो के आरक्षण के सम्बन्ध में 55 आपत्तियाॅं एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आरक्षण के सम्बन्ध में 04 आपत्तियाॅं प्राप्त हुई।

बैठक में पहले ग्राम पंचायत के प्रधानों, तदोपरान्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 के आरक्षण का स्टेटस एवं शासनादेश के सुसंगत प्राविधानों का समिति के अवलोकन उपरान्त जांच समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में प्रत्येक आपत्ति पर आख्या एवं अभ्युक्ति निर्णय अंकित करते हुए उसका निस्तारण किया गया। निराधार पाये जाने के कारण समस्त 680 आपत्तियों को निरस्त करते हुए निस्तारित किया जा चुका है।




 



 



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