नहीं रद्द होंगे राशन कार्ड-सरेंडर करने का सरकार का नहीं कोई आदेश
उप्र के खाद्य आयुक्त ने कहा है कि विभाग की ओर से किसी भी राशन कार्ड धारक को अपना कार्ड सरेंडर करने का आदेश नहीं दिया गया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने कहा है कि विभाग की ओर से किसी भी राशन कार्ड धारक को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश नहीं दिया गया है। राशन कार्ड के सत्यापन की एक सामान्य प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहती है। अपा़त्रता के चलते खाये गये राशन की रिकवरी का भी विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
रविवार को उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि विभाग की ओर से अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर करने के कोई भी आदेश नहीं दिए गए है। हां विभाग की ओर से राशन कार्डो के सत्यापन की प्रक्रिया जरूर आरंभ की गई है जो एक नियमित और सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से किसी भी राशनकार्ड के निरस्तीकरण अथवा अपात्र पाए जाने पर खाए गये राशन के बदले उसकी रिकवरी का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड की पात्रता के मानकों में विभाग की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिसके चलते सत्यापन के दौरान पात्रता के मानकों का सत्यापन जरूर किया जाएगा। राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेशों को गलत बताए जाने से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है।
उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग 1 महीने से प्रदेशभर के सभी जनपदों में यह बात तेजी के साथ प्रचारित और प्रसारित की जा रही थी कि शासन की ओर से अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के चलते राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत महसूस हुई है।
उधर माना जा रहा है कि आयुक्त की ओर से यह स्थिति वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते स्पष्ट की गई है। बहरहाल मामला कुछ भी रहा हो मगर उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के बाद अब राशन कार्ड धारको को बड़ी राहत मिलती महसूस हुई है।